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हिंसा के मामले में 12 आरोपियों की जमानत अर्जी रद्द

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हिंसा के मामले में 12 आरोपियों की जमानत अर्जी रद्द
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मुजफ्फरनगर। दो अप्रैल को दलितों के आंदोलन के दौरान हुई तोड़फोड़, उपद्रव और हिंसा के मामले में गिरफ्तार कर जेल भेजे गए 12 आरोपियों की जमानत अर्जी अदालत ने खारिज कर दी। चार आरोपियों की जमानत अर्जी पहले ही रद्द हो चुकी है।
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दलितों के आंदोलन के दौरान हुई हिंसा में शहर के तीनों थानों पर 42 मुकदमे दर्ज हो चुके हैं। पुलिस ने कार्रवाई कर बसपा जिलाध्यक्ष कमल गौतम समेत 90 आरोपियों को जेल भेज चुकी है। बाकी आरोपियों की तलाश की जा रही है। उधर, जेल गए आरोपियों के अधिवक्ताओं की ओर से जमानत अर्जी कोर्ट में दी गई। एसीजेएम प्रथम अंकुर शर्मा की अदालत ने 12 आरोपियों की जमानत अर्जी रद्द कर दी है। इनमें आरोपी सुरेश, सोनू, अचल कुमार, बबलू, धीरज, अर्जुन, सुमित, पवेंद्र, रोहित, अमित, राहुल और सुमित शामिल हैं। इन सभी की जमानत अर्जी निचली अदालत से खारिज होने पर सेशन कोर्ट में जमानत अर्जी दाखिल करने की तयारी की जा रही है। इन सभी को नई मंडी कोतवाली पुलिस ने जेल भेजा था। उधर, इससे पहले चार आरोपियों शाहरुख, विक्की उर्फ सागर, नगेंद्रपाल और रेत्ता नंगला के पूर्व प्रधान जयद्रथ की जमानत अर्जी पहले ही इस कोर्ट से रद्द हो चुकी है। इनकी ओर से सेशन में अर्जी लगाई गई है, जिस पर सुनवाई के लिए 17 अप्रैल की तारीख नियत हुई है।
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