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महिला की हत्या में पिता- पुत्र को सात साल की सजा

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हत्या में पिता-पुत्र को सात साल की सजा
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मुजफ्फरनगर। अदालत ने पुरकाजी के मांडला गांव के महिला मुंशी हत्याकांड में पिता-पुत्र को सात वर्ष की सजा सुनाई है। अदालत ने अभियुक्तों पर 32-32 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
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पुरकाजी थाने पर 16 मई 2009 को मांडला निवासी भंवर सिंह पुत्र राम सिंह ने मुकदमा दर्ज कराया था। बताया था कि वह अपने घर में संजय चौहान की जीत की खुशी में जश्न मना रहा था, तभी उसके पड़ोसी भंवर सिंह पुत्र हरफूल सिंह ने अपने लड़कों रामकरण, रामकिशोर व रामअवतार के साथ लाठी-डंडों और ईंट पत्थरों से कातिलाना हमला कर दिया, जिससे उसकी पत्नी मुंशी और भतीजा अशोक पुत्र धर्मपाल गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिसमें इलाज के दौरान मुंशी की मौत हो गई। इस मुकदमे की सुनवाई एडीजे गौरव श्रीवास्तव की अदालत संख्या (2) में हुई। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करते हुए सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता ईनाम ईलाही त्यागी ने दस गवाह पेश किए। न्यायाधीश ने दोनों पक्षों को सुनते हुए अभियुक्त भंवर सिंह व उसके पुत्र रामकरण को दोषी करार देते हुए धारा 304 (2) के तहत सात वर्ष का कारावास व 25 हजार रुपया जुर्माना , धारा 326/34 के तहत पांच वर्ष का कारावास व पांच हजार रुपये का जुर्माना, धारा 323 /34 के तहत छह माह का कारावास व दो हजार रुपये के जुर्माना की सजा सुनाई है। सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी। इस मामले में अन्य आरोपी रामकिशोर और रामअवतार के किशोर होने के कारण उनका वाद किशोर न्यायालय में चल रहा है।
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