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सजा के खिलाफ अपील खारिज

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सजा के खिलाफ अपील खारिज
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मुजफ्फरनगर। अमेरिका की छात्रा के साथ छेड़छाड़ में हुई पांच साल की सजा के खिलाफ की गई अपील को जिला जज कोर्ट ने खारिज कर दिया है। जिला जज कोर्ट ने सजा को बरकरार रखा है।
जिला शासकीय अधिवक्ता राजीव शर्मा और एडीजीसी आशीष त्यागी ने बताया कि 27 सितंबर को एसीजेएम प्रथम कोर्ट ने अमेरिका की छात्रा से छेड़छाड़ करने के मामले में सहारनपुर के बड़गांव निवासी आरोपी टैक्सी चालक समय सिंह को दोषी करार देते हुए धारा 354 में पांच वर्ष के कारावास और दस हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई थी। इस सजा के खिलाफ समय सिंह की ओर से जिला जज संजय कुमार पचौरी की कोर्ट में अपील दाखिल की गई थी। एडीजीसी त्यागी ने बताया कि बृहस्पतिवार को जिला जज कोर्ट ने अपील को खारिज करते हुए सजा को बरकरार रखा है। उल्लेखनीय है कि अमेरिका की एक छात्रा चार साल पहले 12 मई 2014 को भारत भ्रमण पर आई थी। घटना के दिन वह टैक्सी द्वारा दिल्ली से घूमने के लिए ऋषिकेश जा रही थी। टैक्सी चालक समय सिंह उसके साथ लगातार छेड़छाड़ करता आ रहा था। छपार में आने पर छात्रा ने शोर मचा कर लोगों को बताया। बाद में लोगों ने उसे पकड़ कर छपार पुलिस के हवाले कर दिया था। छात्रा की ओर से उसके खिलाफ छपार थाने पर मुकदमा दर्ज कराया था। 27 सितंबर को एसीजेएम प्रथम कोर्ट ने आरोपी चालक समय सिंह को पांच वर्ष के कारावास ओर दस हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई थी।
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डीजीसी और छह एडीजीसी ने कार्यभार ग्रहण किया
मुजफ्फरनगर। शासन ने फौजदारी के मामलों की पैरवी के लिए जिला शासकीय अधिवक्ता और छह सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता नियुक्त किए हैं। राजीव शर्मा को डीजीसी बनाया है। ओमप्रकाश उपाध्याय, राजीव राठी, वीरेंद्र नागर , सुभाष सैनी, पुष्पेंद्र पाल सिंह व रेणू शर्मा को अस्थायी रूप से 14-14 दिनों के लिए एडीजीसी नियुक्त किया है। शासन का पत्र आने पर डीएम ने सभी को नियुक्ति पत्र सौंप दिए। बृहस्पतिवार को डीजीसी और छह एडीजीसी ने कार्यभार ग्रहण कर लिया।
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