मुजफ्फरनगर में अदालत ने शामली के विजय हत्याकांड में दो कातिलों को आजीवन कारावास एवं 25-25 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई। मामले की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर-5 (विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट) के पीठासीन अधिकारी अशोक कुमार के न्यायालय में हुई।