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राशन डीलर व चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज

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गांव फुलत में सोमवार को पकड़ा गया था राशन का 34 क्विंटल 40 किलोग्राम चावल
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संवाद न्यूज एजेंसी
रतनपुरी। गांव फुलत में सोमवार को पकड़े गए राशन के चावल के मामले में जिलाधिकारी के निर्देश पर राशन डीलर और पिकअप गाड़ी चालक के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया है। राशन डीलर की दुकान का लाइसेंस भी निरस्त करने की संस्तुति की गई है।
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बता दें कि सोमवार को पुलिस ने ग्रामीणों की सूचना पर गांव फुलत के राशन डीलर साफवान उर्फ पारा के राशन के चावल को बेचने के लिए ले जा रहे पिकअप गाड़ी को फुलत अंडरपास के निकट पकड़ा था। आपूर्ति निरीक्षक खतौली अनिल कुमार वर्मा ने मौके पर पहुंच कर पिकअप में 59 कट्टों में भरे 34 क्विंटल 40 किलोग्राम चावल को कब्जे में ले लिया था। इस चावल को समौली के राशन डीलर लक्ष्मी देवी के पति संत कुमार की सुपुर्दगी में दे दिया था। इसके पश्चात टीम ने फुलत पहुंचकर राशन डीलर साफवान उर्फ पारा की दुकान का भौतिक सत्यापन किया। टीम ने राशन डीलर का स्टॉक रजिस्टर चेक किया। इसमें काफी गड़बड़ी मिली। रजिस्टर भी सक्षम अधिकारी की ओर से सत्यापित नहीं पाया गया। जांच के बाद रिपोर्ट उच्च अधिकारियों को प्रेषित की थी। जिलाधिकारी चंद्रभूषण सिंह ने मुकदमा पंजीकृत करने के आदेश जारी किए थे। आपूर्ति निरीक्षक खतौली अनिल कुमार वर्मा की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी राशन डीलर साफवान उर्फ पारा पुत्र सुलेमान और पिकअप चालक इरफान पुत्र तौफीक के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत मुकदमा पंजीकृत किया है। साथ ही दुकान का लाइसेंस भी निरस्त करने की संस्तुति की गई है।
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