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मतदान केंद्र के निकट बैनर, पोस्टर लगाया तो मिलेगी सजा

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जानसठ ब्लॉक में चुनाव को लेकर जोनल मजिस्ट्रेट बैठक लेते। - फोटो : KHATAULI
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मतदान केंद्र के निकट बैनर, पोस्टर लगाया तो मिलेगी सजा
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मुजफ्फरनगर, जानसठ। निष्पक्ष व भयमुक्त मतदान संपन्न कराने के लिए मंगलवार को ब्लॉक जानसठ में एसडीएम, जोनल मजिस्ट्रेट जयेंद्र कुमार, सुपर जोनल मजिस्ट्रेट अशोक शर्मा व सचिवों की बैठक का आयोजन किया गया। जिसमें निर्णय लिया गया है कि मतदान के दिन कोई भी प्रत्याशी मतदान स्थल से 200 मीटर की दूरी पर अपना पोस्टर, बैनर लगाएगा तो कार्रवाई की जाएगी।
जोनल मजिस्ट्रेट जयेंद्र कुमार ने आचार संहिता का पालन कराने के संबंधित अधिकारी कर्मचारियों को दिशा निर्देश दिए और कहा कि गांव गांव जाकर बूथ बूथ पर कड़ी निगाह रखी जाए, कोई भी प्रत्याशी मतदाताओं को भयभीत करता है, लुभाता है, वोट के लिए प्रलोभन देता है या किसी भी रूप में अपने पक्ष में मतदान कराने का दबाव बनाता है, तो उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जेल भेजा जाए।
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ब्लॉक जानसठ में 19 अप्रैल को ग्राम प्रधान पद, बीडीसी, ग्राम पंचायत सदस्य, जिला पंचायत सदस्यों के चुनाव के लिए मतदान होना है। जिसके लिए जिला प्रशासन ने सभी तैयारियां पूर्ण कर ली हैं और विभिन्न स्थानों पर गांव के अंदर बैठकों का दौर जारी है। इससे पूर्व जिलाधिकारी सेल्वा कुमारी जे और एसएसपी अभिषेक यादव ने क्षेत्र में भ्रमण कर असामाजिक तत्वों को सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी। कहा जो भी प्रत्याशी मतदाताओं को भयभीत करेगा या प्रलोभन देगा उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी।
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