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डॉक्टर समेत तीन आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज

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डॉक्टर समेत तीन आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज
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मुजफ्फरनगर। सुपारी किलर रोहित सांडू को फरार कराने के मामले में जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने डॉक्टर समेत तीन आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। उक्त तीनों पर दो जुलाई को रोहित सांडू को फरार होने के बाद उसे शरण देने का आरोप है।
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जानसठ कोतवाली क्षेत्र के गांव सालारपुर के निकट स्थित एक ढाबे पर कोर्ट में पेशी के बाद मिर्जापुर जेल ले जाए जाते समय कुख्यात सुपारी किलर रोहित सांडू को उसके साथियों ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर अभिरक्षा से छुड़ा लिया था। घटना में मिर्जापुर पुलिस के दरोगा दुर्ग विजय सिंह को गाली लगी थी, जिनकी एक सप्ताह बाद दिल्ली में उपचार के दौरान मौत हो गई थी। अगले एक सप्ताह बाद पुलिस ने रोहित सांडू समेत दो बदमाशों को बिलासपुर मार्ग के पास हुई मुठभेड़ में ढेर कर दिया था, जबकि उसके दो अन्य साथियों को उसी दिन मेरठ जनपद की दौराला पुलिस ने मुठभेड़ में मार गिराया था। अभिरक्षा से फरार हुए रोहित सांडू को शरण देने के मामले में पुलिस ने डॉ रमेशचंद, रवि राठी व अंचित देशवाल को भी आरोपी बनाते हुए गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। आरोपियों की ओर से जिला जज संजय कुमार पचौरी की कोर्ट में जमानत के लिए अर्जी दाखिल की थी, जिसे मंगलवार को न्यायाधीश ने घटना को संगीन बताते हुए खारिज कर दिया है।
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