शस्त्र तस्कर की संपत्ति को किया कुर्क
बुढ़ाना। सीओ व तहसीलदार ने पुलिस बल के साथ गांव जौला निवासी शस्त्र तस्कर की सात लाख 83 हजार रुपये की अचल संपत्ति को कुर्क किया। अभियुक्त द्वारा शस्त्र तस्करी का अवैध कारोबार व हत्या के प्रयास जैसे जघन्य अपराध करने के कारण अवैध रूप से धन अर्जित कर संपत्ति अर्जित की गई थी।
तहसीलदार सतीश चंद बघेल व सीओ फुगाना शरदचंद शर्मा पुलिस बल के साथ सोमवार को कोतवाली क्षेत्र के गांव जौला पहुंचे। यह टीम गांव जौला निवासी हसन उर्फ हुसैन पुत्र आशू के खेत पर गई। इस टीम ने हिस्ट्रीशीटर व गैंगस्टर एक्ट के अपराधी हसन उर्फ हुसैन की करीब सवा बीघा (0.870 हेक्टेयर) जमीन को कुर्क किया। इस जमीन पर पुलिस ने संपत्ति कुर्क करने का बोर्ड लगा दिया। इंस्पेक्टर रवेंद्र सिंह यादव ने बताया कि जिलाधिकारी के आदेश पर संपत्ति कुर्क करने की कार्रवाई की गई है। उन्होंने बताया कि हसन उर्फ हुसैन के खिलाफ अवैध शस्त्र फैक्ट्री का संचालन करने, शस्त्रों की तस्करी करने तथा हत्या के प्रयास आदि सहित 10 मुकदमे पंजीकृत हैं। तहसीलदार सतीश चंद बघेल ने बताया कि अभियुक्त द्वारा जघन्य अपराध कर यह संपत्ति अवैध रूप से धन इकट्ठा करके अर्जित की गई है। इस जमीन की कीमत करीब सात लाख 83 हजार रुपये है। अभियुक्त बुढ़ाना कोतवाली का हिस्ट्रीशीटर अपराधी है। जिसके विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के अंतर्गत संपत्ति के जब्तीकरण की कार्रवाई की गई है।