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छेड़छाड़ और मारपीट के मामले में अभियुक्त को चार साल की सजा

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मुजफ्फरनगर। जानसठ थाना क्षेत्र के गंाव में चार साल पहले छेड़छाड़ और मारपीट के मामले में अभियुक्त को चार साल की सजा सुनाई गई है। विशेष अपर सत्र न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट के पीठासीन अधिकारी बाबूराम ने फैसला सुनाया। सहायक शासकीय अधिवक्ता दिनेश कुमार सिंह और मनमोहन वर्मा ने बताया कि छह जुलाई 2018 को पड़ोसी के मकान की छत पर पहुंचकर अभियुक्त आसिफ ने किशोरी के साथ छेड़छाड़ की थी। विरोध करने पर उसके भाई के साथ मारपीट की। पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की। अभियुक्त को चार साल की सजा सुनाई गई है। ब्यूरो
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