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किशोर पर तेजाब फेंकने वाले को दस साल की सजा

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किशोर पर तेजाब फेंकने पर अभियुक्त को दस साल की सजा
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मुजफ्फरनगर। शामली के कांधला कस्बे में किशोर पर तेजाब फेंकने के मामले में अभियुक्त को अदालत ने दस साल के सश्रम कारावास और 57 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। घटना के 24 साल विशेष एससी-एसटी एक्ट कोर्ट ने यह निर्णय सुनाया। घटना में शामिल एक आरोपी फरार चल रहा है।
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लोक अभियोजक एससी-एसटी यशपाल सिंह ने बताया कि इस घटना की रिपोर्ट कांधला के माजरा निवासी राजो पुत्र चरसीराम ने 11 अप्रैल 1996 को कांधला क्षेत्र के गुजरान निवासी रामपाल पुत्र बल्लू और फारूख के खिलाफ कांधला थाने पर रिपोर्ट दर्ज कराई थी। बताया था कि आज घटना के दिन उसका 15 साल का बेटा बिट्टू अपने साथियों के साथ किसानों के घरों से खाना लेने जा रहा था। रास्ते में कैराना रोड पर आरोपी मिले, जिन्होंने बेटे बिट्टू के साथ गालीगलौज करते हुए जातिसूचक शब्दों से अपमानित किया। विरोध करने पर बिट्टू के ऊपर तेजाब फेंक दिया, जिससे उसका चेहरा झुलस गया, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। बीते 24 साल से यह मुकदमा कोर्ट में चल रहा था। अब इसकी सुनवाई विशेष न्यायाधीश एससी-एसटी एक्ट में हुई। अभियोजन पक्ष की ओर से तीन गवाह पेश किए गए। पीठासीन अधिकारी हिमांशु भटनागर ने दोनों पक्षों को सुनते हुए रामपाल को दोषी करार देते हुए दस साल के सश्रम कारावास और 57 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। घटना में नामजद दूसरा आरोपी फारूख फरार चल रहा है। वह जमानत पर जेल से बाहर आया था, मगर फिर कोर्ट में पेश नहीं हुआ। सजा सुनाए जाने के बाद रामपाल को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया।
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