मुजफ्फरनगर। शाहपुर थाना क्षेत्र के गांव में किशोरी के अपहरण और दुष्कर्म के मामले में साक्ष्य के अभाव में आरोपी को दोषमुक्त करार दिया गया। विशेष न्यायालय पॉक्सो एक्ट में सुनवाई हुई।
करीब आठ साल पहले 19 सितंबर 2017 को पीड़ित पक्ष ने मुकदमा दर्ज कराया था। पीड़ित सुबह घर से कूड़ा लेकर निकली थी, रास्ते में उसका अपहरण कर लिया गया। आरोपी आसिफ और मीर हसन के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया। पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। ट्रायल के दौरान मीर हसन की मौत हो गई।
अभियोजन पक्ष अदालत में आरोपों को साबित नहीं कर सका। साक्ष्य के अभाव में आरोपी को दोषमुक्त करार दिया गया। ब्यूरो