मुजफ्फरनगर। छपार थाना क्षेत्र के गांव बसेड़ा के चर्चित रेप प्रकरण में मंगलवार को सुनवाई के बाद एडीजे चतुर्थ ने निर्णय के लिए 24 जनवरी की तिथि मुकर्रर की है। बचाव पक्ष के एक अधिवक्ता ने प्रकरण में अभी समय दिए जाने के लिए प्रार्थना-पत्र दिया, लेकिन कोर्ट ने उसे खारिज कर दिया।
बसेड़ा गांव में नौ अक्तूबर 2003 को नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार की घटना प्रदेशभर में चर्चा के केंद्र में रही थी। एडीजे चतुर्थ ने प्रकरण में इससे पहले 14 और 18 दिसंबर की तिथि निर्णय के लिए तय की थी। दोनों तिथियों में फैसला न सुनाए जाने के कारण प्रकरण पुन: बहस में चला गया था। मंगलवार को अदालत ने सुनवाई की। शासकीय अधिवक्ता जितेंद्र त्यागी ने बताया कि सुनवाई के बाद प्रकरण में निर्णय के लिए 24 जनवरी की तिथि मुकर्रर की गई। बचाव पक्ष के एक अधिवक्ता ने प्रकरण में समय दिए जाने के लिए प्रार्थना पत्र दिया था, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया। गौरतलब है कि वरिष्ठ अधिवक्ता राममेहर राठी ने सुनवाई स्थानांतरित करने के लिए भी इससे पहले जिला जज के यहां प्रार्थना पत्र दिया था। प्रकरण में जुबैर, महताब, हिफ्जू, जुल्लू, इंतजार, रियासत, मुख्तार राही, इसरायल, एएनएम शशि प्रभा, मास्टर अनीस, रानी, शमशाद, गुल बहार, अफसर जहां, मुस्तफा व रुखसाना अभियुक्त बनाए गए थे।