मुजफ्फरनगर। घर में घुसकर नाबालिग के साथ अश्लील हरकत करने के जुर्म में अदालत ने आरोपी को तीन कारावास और आठ हजार रुपये का जुर्माना की सजा सुनाई है।
अभियोजन पक्ष के अनुसार पुरकाजी थाने पर एक गांव निवासी महिला ने मांडला ने मुकदमा दर्ज कराया था। बताया था कि पांच नवंबर 2014 को उसका पति रिश्तेदारी में गया था। वह जंगल में पशुओं का चारा लेने गई थी। उसकी नाबालिग बेटी घर में खुली परचून की दुकान पर अकेली बैठी थी। तभी उसके गांव का कमल पुत्र रामदास एक अज्ञात व्यक्ति के साथ आया और उसकी बेटी से अश्लील हरकत करने लगा। कमल ने उसकी बेटी को घर के अंदर खींच कर उसके कपडे़ फाड़ कर रेप की कोशिश की। बेटी के विरोध करने पर तमंचे से गोली मारने की धमकी देने लगा। शोर मचाने पर मोहल्ले वाले आ गये और कमल अपने साथी के साथ जान से मारने की धमकी देता हुए फरार हो गया।
इस मुकदमे की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश वीरेंद्र कुमार पांडे की अदालत संख्या- 8 पोस्को एक्ट अदालत में हुई। पोक्सो एक्ट के सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता पुष्पेंद्र मलिक ने नौ गवाह पेश किए। न्यायाधीश ने दोनों पक्षों को सुनते हुए अभियुक्त कमल पुत्र रामदास को नाबालिग के घर में घुसकर अश्लील हरकत करने के जुर्म में तीन वर्ष का कारावास और और हजार रुपया जुर्माना, धारा 354 बी के तहत तीन वर्ष का कारावास व पांच हजार रुपया जुर्माना, धारा 506 के तहत तीन वर्ष का कारावास व एक हजार रुपया जुर्माना की सजा सुनाई है। सभी सजाएं साथ-साथ चलेगी।