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श्रमिक के विकलांग होने पर 1500 रुपये मासिक पेंशन

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श्रमिक कर सकते हैं आवेदन
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मुजफ्फरनगर। सहायक श्रमायुक्त डॉ अनिल सिंह ने बताया कि प्रदेश सरकार ने श्रम विभाग में पंजीकृत श्रमिकों की पेंशन अब एक हजार रुपये प्रतिमाह कर दी है। यदि कोई श्रमिक किसी कारण दिव्यांग हो जाता है, तो उसे भी पेंशन मिलेगी। कुशल श्रमिक को 1500 रुपये और अकुशल श्रमिक को 1250 रुपये मासिक पेंशन दी जाएगी। पेंशन के लिए श्रमिक को पंजीयन कार्ड, अंशदान की रसीद, आधार कार्ड, राशन कार्ड, मूल निवास प्रमाण पत्र, फोटो, आधार कार्ड की प्रतिलिपि देनी होगी। पेंशन योजना में सर्वप्रथम दस श्रमिकों के आवेदन स्वीकृत हुए हैं। योजना में शामिल होने वाले श्रमिक सीधे आवेदन कर सकते हैं। आवेदन नि:शुल्क होगा।
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