फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

खतौली तहसील में अब शासन के आदेश पर धरना स्थल बनेगा

विज्ञापन
विज्ञापन
खतौली तहसील में बनेगा धरनास्थल
विज्ञापन

खतौली। शासन के आदेश पर तहसील में अब धरनास्थल बनेगा। तहसील के अधिकारियों ने इसकी कवायद प्रारंभ कर दी है। तहसील में धरनास्थल के लिए जगह निर्धारित कर दी गई है। राजनैतिक दल और सामाजिक संगठन के लोग तहसील में निर्धारित धरनास्थल पर ही अपना धरना दे सकेंगे। सार्वजनिक स्थानों पर धरना देकर जाम लगाने वालों की पुलिस खबर लेगी। शासन के आदेश पर एकमात्र तहसील में ही धरना देने की इजाजत दी गई है। प्रमुख सचिव ने सार्वजनिक स्थानों पर धरना देकर जाम लगाने वालों से सख्ती से निपटने के लिए एसएसपी को भी आदेश पत्र भेजा है।
तहसीलदार अमित कुमार ने बताया कि शासन से प्रमुख सचिव अरविंद कुमार की ओर से आदेश पत्र भेजा गया है। उन्होंने बताया कि जनहित में हाईकोर्ट में एक रिट दायर की गई थी। हाईकोर्ट में दायिर याचिका में कहा गया था कि राजनैतिक दलों और सामाजिक संगठनों द्वारा अपनी मांगों के समर्थन में सार्वजनिक स्थानों पर धरना देते हैं। धरना देने से जाम लग जाते हैं. जिससे वाहन सवारों को परेशानियां तो होती ही हैं, राहगीरों का भी निकलना दूभर हो जाता है। हाईकोर्ट ने इसको गंभीरता से लेते हुए शासन को आदेश किया कि वे जनहित में ऐसी जगह निर्धारित कर धरनास्थल बनाएं, जिसमें धरना दिया जा सके। तहसीलदार ने बताया कि प्रमुख सचिव के आदेश पर अमल कर दिया गया है। तहसील में धरना बनाए जाने के लिए तहसील के अंदर ही जगह निर्धारित कर दी गई है। इसी धरना स्थल पर अब राजनैतिक दल तथा सामाजिक संगठन अपना धरना दे सकेंगे। तहसील के धरना स्थल के अलावा सार्वजनिक स्थानों पर धरना देने पर ऐसे लोगों से पुलिस सख्ती से निपटेगी।
विज्ञापन


तहसील में धरना स्थल का लगेगा बोर्ड
तहसीलदार अमित कुमार ने बताया कि तहसील में वकीलों के चैंबरों के बराबर में खाली पड़ी जगह को धरना स्थल बना दिया गया है। नाजिर को निर्देश किया गया है कि धरनास्थल का बोर्ड लगवा दें अन्यथा पेंटर को बुलवाकर दीवार पर रंग से धरनास्थल लिखवाएं। तहसील में धरनास्थल बनाए जाने की शीघ्र रिपोर्ट तैयार कर अधिकारियों को भेज दी जाएगी।
विज्ञापन


पुलिस सख्ती से निपटेगी
शासन के प्रमुख सचिव अरविंद कुमार ने एसएसपी को भी इस संबंध में पत्र भेजा गया है कि तहसील में धरनास्थल बनाए जाते ही पुलिस को निर्देश करें कि वे सार्वजनिक स्थानों पर धरना देने से राजनैतिक दलों व सामाजिक संगठनों के लोगों को सख्ती से रोकेंगे।
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें