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जीएसटी के बाद व्यापार में आए कई सुधार

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मुजफ्फरनगर। भाजपा व्यापार प्रकोष्ठ के क्षेत्रीय सह संयोजक श्रीमोहन तायल ने कहा कि जीएसटी लागू होने के बाद से व्यापारियों को कई सुविधाएं हो गई हैं। सरकार सुविधा अनुसार बदलाव भी कर रही है। हाल ही में जीएसटी पंजीकरण की सीमा 20 से बढ़ाकर 40 लाख कर दी गई है।
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जानसठ रोड स्थिति बैंक्वेट हाल में पत्रकारों से वार्ता करते हुए क्षेत्रीय सह संयोजक तायल ने कहा कि जीएसटी में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन में मिलता है। कोई सर्वेक्षण एवं जांच पड़ताल की जरूरत नहीं होती। 17 करों को इसमें समाहित कर दिया गया है। एक्साइज, सेल्स टैक्स, सर्विस टैक्स, एंट्री टैक्स, मनोरंजन कर आदि विभागों से बार-बार कर निर्धारण नहीं किया जाता। उन्होंने कहा कि 28 प्रतिशत जीएसटी के दायरे में अब केवल छह लग्जरी उत्पाद हैं। अन्य 18 या उससे कम प्रतिशत के दायरे में हैं। दैनिक जरूरत की वस्तुओं पर शून्य जीएसटी है। जिला संयोजक ब्रिजेश दीक्षित ने बताया कि खरीद-बिक्री घोषित करने में किसी माह कोई त्रुटि रह जाती है तो अगले माह रिटर्न में समायोजित कर सकता है। इसके लिए व्यापारी को अर्थदंड नहीं झेलना पड़ेगा। कंपोजिशन योजना में पहले राज्य के बाहर की खरीद नहीं कर सकते थे, लेकिन जीएसटी में राज्य के बाहर से खरीद कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि सरकार अभी भी व्यापारियों की सुविधा के अनुसार संशोधन कर रही है। पत्रकार वार्ता में नगर संयोजक विनीत गुप्ता, जिला सह संयोजक संजय गोयल, अचिन कंसल, निशांत जैन, विकास अग्रवाल आदि मौजूद रहे।
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