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कुकर्म के दोषी को 20 साल की सजा

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कुकर्म के दोषी को 20 साल की सजा
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मुजफ्फरनगर। सात साल पहले शहर में डेयरी पर काम करने वाले नौकर ने पांच साल के बच्चे के साथ कुकर्म के मामले में दोषी को 20 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है। विशेष अपर सत्र न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट के पीठासीन अधिकारी बाबूराम ने फैसला सुनाया।
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विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो अधिनियम दिनेश कुमार शर्मा और मनमोहन वर्मा ने बताया कि शहर के नई मंडी क्षेत्र में 10 फरवरी 2015 पांच साल का बच्चा डेयरी पर पशुओं को चारा डालने गया था। इसी दौरान डेयरी पर काम करने वाले नौकर अंकित ने बच्चे को दबोच लिया और उसके साथ कुकर्म किया। वारदात के बाद पीड़ित ने प्रकरण की जानकारी अपनी मां को दी। पीड़ित परिवार ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। प्रकरण की सुनवाई विशेष अपर सत्र न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट के पीठासीन अधिकारी बाबूराम ने की। अभियुक्त को 20 साल सश्रम कारावास और 20 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई है।
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