राजस्व टीम ने अनुमति फार्म बांटे
खतौली। धार्मिक स्थलों पर लगे लाउडस्पीकर को लेकर तहसील प्रशासन हरकत में आ गया है। राजस्व टीम ने लाउडस्पीकरों की अनुमति लेने के लिए निर्धारित प्रारूप फार्म और एसडीएम की ओर से जारी नोटिस धर्मस्थलों में जाकर दिए। राजस्व टीम ने चेताया कि 15 जनवरी से पूर्व अनुमति अवश्य लें। अन्यथा बिना अनुमति के लाउडस्पीकर बजाने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
प्रदेश सरकार ने हाईकोर्ट के ध्वनि प्रदूषण के आदेश का अनुपालन करते हुए 15 जनवरी से धर्मस्थलों पर लगे बिना अनुमति के लाउडस्पीकर हटवाने के आदेश प्रमुख सचिव गृह अरविंद कुमार ने सभी जिलाधिकारियों और पुलिस कप्तानों को दिए थे। इस संबंध में रिपोर्ट भी मांगी गई है। बुधवार को तहसील प्रशासन की ओर से राजस्व टीम के कानूनगो किरतपाल तोमर व लेखपाल राकेश गोयल ने गांव गंगधाड़ी, शेखपुरा आदि गांवों में धार्मिक स्थलों में पहुुंचकर लाउडस्पीकरों को बजाने के लिए अनुमति लेने को फार्म व नोटिस दिए हैं।