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गूंजनी बंद हो गई आरती और अजान

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मुजफ्फरनगर। हाईकोर्ट की सख्ती के बाद ध्वनि प्रदूषण के दायरे में आए धार्मिक स्थलों के लाउडस्पीकरों को लेकर कार्रवाई शुरू हो गई है। प्रशासन ऐसे में धार्मिक स्थलों को नोटिस भेजना शुरू कर दिया है, जिसके बाद लाउडस्पीकर पर आरती और अजान की गूंज भी थम गई है। बिना लाउडस्पीकर के ईश्वर-अल्लाह का गुणगान किया जा रहा है। शहर में करीब 209 और देहात में करीब 150 धार्मिक स्थलों की ओर से अनुमति के लिए पत्र आए हैं।
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हाईकोर्ट ने नववर्ष पर धार्मिक स्थलों को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है। बिना अनुमति धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकर बजाने पर पाबंदी लगाई है। सख्ती के बाद नगर-देहात में करीब 200 से अधिक धार्मिक स्थलों ने अनुमति ले ली है, लेकिन सैकड़ों की संख्या में बिना अनुमति के लाउडस्पीकर बज रहे हैं। इसको लेकर क्षेत्रवार नोटिस भेजे गए हैं। नोटिस के डर से धार्मिक स्थलों में लाउडस्पीकर पर आरती-अजान बंद हो गई है। नगर में सिटी मजिस्ट्रेट के यहां अनुमति लेने के लिए करीब 209 धार्मिक स्थलों ने आवेदन किया है। ऐसा ही हाल तहसील में एसडीएम कार्यालय का है। जमियत उलमा-ए-हिंद के जिला महासचिव कारी मोहम्मद जाकिर हुसैन ने बताया कि धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकर की अनुमति प्राप्त करने के लिए गांव-गांव मुहिम चला रही है। बिना अनुमति के माइक-लाउडस्पीकर को नहीं बजाने की अपील की जा रही है, ताकि किसी भी समस्या से बचा जा सके।
पुलिस और तहसीलदार करेंगे जांच
मुजफ्फरनगर। अब धार्मिक स्थल पर लाउडस्पीकर बजाने के लिए अनुमति सीधे नहीं मिलेगी। इसके लिए क्षेत्रवार पुलिस और तहसीलदार जांच करेंगे। पुलिस धार्मिक स्थल कमेटी के सदस्यों में वाद-विवाद की जांच के साथ मुकदमा, रिपोर्ट आदि की जांच की जाएगी। तहसीलदार की टीम धार्मिक स्थल की भूमि संबंधित प्रकरण की गहनता से जांच-पड़ताल करेगी। इन दोनों विभागों से एनओसी आने के बाद ही अनुमति जारी हो सकेगी। एसपी सिटी ओमवीर सिंह ने बताया कि सभी थानाध्यक्षों को अनुुमति के संबंध में जांच को तेजी के साथ पूरा करने के लिए कहा गया है। पुलिस के स्तर से धार्मिक स्थलों को अनुमति देने में कोई आपत्ति नहीं है।
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