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फसली ऋण मोचन में किसानों की सूची फाईनल

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मुजफ्फरनगर। डीएम राजीव शर्मा ने कहा कि फसल ऋण मोचन योजना में कोई भी पात्र किसान वंचित नहीं रहना चाहिए। यदि ऐसा होता है तो संबंधित बैंक और संबंधित अधिकारी जिम्मेदार होंगे। पात्र किसानों का धनराशि की मांग के लिए शासन को भेज दिया गया।
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डीएम ने बताया कि फसल ऋण मोचन योजना में बैंक एवं तहसील की रिपोर्ट के आधार पर जिला स्तरीय समिति ने 3631 कृषकों का डाटा शासन को भेजा है। यह मुख्य मंत्री की प्राथमिकता एवं अति महत्वाकांक्षी योजनाओं में एक है। समस्त बैंक समन्वयक, अग्रणी जिला प्रबंधक पंजाब नेशनल बैंक, समस्त तहसीलों एवं समिति से कहा गया कि नियम के अनुसार ही ऋण मोचन की कार्रवाई हो। समिति द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया है कि यदि बैंक समन्वयक एवं तहसील की आख्या के आधार पर किसी अपात्र कृषक को लाभ अथवा पात्र कृषक फसल ऋण मोचन योजना के लाभ से वंचित रह जाता है तो उसका उत्तरदायित्व संबंधित बैंक शाखा उसके जिला समन्वयक एवं तहसील का होगा।
जनपद के लघु एवं सीमांत कृषकों को आर्थिक रूप से सुदृढ़ करते हुए कृषि क्षेत्र का समग्र विकास करने एवं किसानों की आय दोगुना करने के उद्देश्य से योजना का क्रियान्वयन सरकार द्वारा किया गया है। लघु एवं सीमांत किसान जिनके द्वारा दिनांक 31.03.2016 तक ऋण लिया गया है, इस योजना में शामिल हैं। समिति द्वारा विभिन्न बैंकों के कुल 3631 किसान ऋण मोचन हेतु अर्ह है और इनसे संबंधित फसली ऋण मोचन की धनराशि रुपये 28,38,48,322.07 के वितरण हेतु अनुमोदन प्रदान किया गया। जल्द ही इन किसानों को लाभ दे दिया जाएगा।
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