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दहेज उत्पीड़न के आरोपियों को 10-10 साल की सजा

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मुजफ्फरनगर। छह साल पहले दहेज उत्पीड़न के आरोपियों को अदालत ने 10-10 साल की सजा सुनाई है। विशेष लोक अभियोजक वीरेंद्र कुमार नागर ने बताया कि 10 जनवरी 2016 शहर कोतवाली में बुढ़ाना मोड़ निवासी सोनू उर्फ रजनीश पुत्र राजकुमार, प्रेम पत्नी राजकुमार, राजकुमार पुत्र रामशरण के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया था। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। न्यायाधीश/फास्ट ट्रैक कोर्ट संख्या-01 के पीठासीन अधिकारी सुमित पंवार ने प्रकरण की सुनवाई की। दहेज अधिनियम में अभियुक्त सोनू उर्फ रजनीश व राजकुमार को 10-10 वर्ष का कारावास और 1,08,000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई। प्रेम को सात वर्ष के कारावास और 58,000 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई गई ।
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