ठाकुरद्वारा। नगर की एक महिला को न्यायालय ने चरस बेचने के आरोप में दोष सिद्ध हो जाने पर तीन वर्ष के कठोर कारावास और 50 हजार रुपये के अर्थ दंड की सजा सुनाई है। जबकि उसके दूसरे साथी की विवेचना के दौरान मृत्यु हो गई थी। कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक मनोज परमार ने बताया कि 14 जून 2018 को पुलिस ने 25.99 ग्राम चरस, मोबाइल, नकदी और टैबलेट माता वाली रोड से बरामद किया था। इसमें माता वाली रोड निवासी निवासी जाहिरा खातून और सलीम उर्फ फकीरा के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत मुकदमा कायम किया गया था। विवेचना के दौरान सलीम उर्फ फकीरा की मृत्यु हो गई। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या 11 ने इस मामले में अपना निर्णय 12 अगस्त को सुनाया। जिसमें आरोपी जाहिरा खातून पत्नी मोहम्मद साजिद पर आरोप सिद्ध पाया गया। उसे न्यायालय ने तीन वर्ष के कठोर कारावास और 50 हजार रुपये के अर्थ दंड की सजा सुनाई है। अर्थ दंड जमा न करने पर एक माह का कारावास और भुगतना होगा। इस मामले में पूर्व में जेल में बिताई गई अवधि सजा में समायोजित की जाएगी।