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Moradabad News: विकास हो या न हो, मानचित्र पास कराना है तो विकास शुल्क देना होगा

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मुरादाबाद। प्राधिकरण परिक्षेत्र में खुशहालपुर हो या अन्य कॉलोनियां, वहां विकास की स्थिति चाहे जैसी भी हो लेकिन यदि एमडीए से मानचित्र पास कराना है तो अब पहले से भी 45 रुपये प्रति वर्ग मीटर अधिक यानी कुल 1510 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से भुगतान करना होगा। जिसका सीधा बोझ नए भवन निर्माण कराने वालों पर पड़ेगी।
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मझोला. सिविल लाइन, मंडी चौक व पाकवड़ा आदि संपूर्ण नगरीय क्षेत्र (एमडीए की कॉलोनी को छोड़कर) में जो भी भवन निर्माण कराया जाएगा, चाहे वह आवासीय हो या वाणिज्यिक, सभी अप्रूव्ड एरिया का मानचित्र एमडीए से पास कराना अनिवार्य होता है, बिना स्वीकृत मानचित्र के किया गया निर्माण अवैध माना जाता है। प्राधिकृत क्षेत्र के इस पूरे नगरीय क्षेत्र में मानचित्र पास कराने के दौरान ही एमडीए को विकास शु्ल्क का भुगतान करना होगा, भले ही वह क्षेत्र विकसित हो या फिर न हो। नगर में कई क्षेत्र ऐसे हैं, जो अभी विकसित नहीं है, ऐसी भी क्षेत्र हैं, जहां आबादी तो है लेकिन एमडीए या नगर निगम की ओर से मूलभूत सुविधाएं नहीं है लेकिन वहां भी यदि किसी को निर्माण करना है और नक्शा पास कराने के लिए आवेदन किया जाता है, जो विकास शुल्क का भुगतान करना होगा।
एमडीए के नियोजन सलाहकार ज्योति प्रसाद ने बताया कि जो एमडीए की अपनी कॉलोनियां हैं, वहां मानचित्र पास कराने के लिए विकास शुल्क नहीं लिया जाता है। शहरी क्षेत्र में दूसरी वह करीब 150 से अधिक कॉलोनियां हैं, जो अवैध हैं, उनमें मानचित्र पास ही नहीं किया जाता है, इसलिए विकास शुल्क नहीं लिया जाता है। उन्होंने बताया कि शुक्रवार को एमडीए बोर्ड की बैठक में विकास शुल्क को 1465 रुपये से बढ़ाकर 1510 रुपये प्रति वर्ग मीटर कर दिया गया है, अब जो भी मानचित्र पास होगा, उसे नए बढ़ा हुआ विकास शुल्क ही देना होगा। विकास शुल्क मानचित्र पास कराते समय एक बार ही देना होता है।
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