18 साल पुराने आर्म्स एक्ट के मामले में भी तीन दिन की सजा
18 साल पुराने आर्म्स एक्ट के मामले में अदालत ने दोषी को तीन दिन की सजा सुनाई। साथ ही एक हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। शहर कोतवाली में पांच जुलाई 2007 को एसआई रघुवीर सिंह ने गलशहीद निवासी नौशाद अली के खिलाफ केस दर्ज कराया था। उन्होंने बताया था कि बुधबाजार चौक के पास आरोपी नौशाद चाकू लेकर घूम रहा था।
वह किसी वारदात को अंजाम देने की फिराक में था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। इस केस की विवेचना एसआई प्रमोद कुमार ने की और आरोपी नौशाद के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। इस केस की सुनवाई एसीजे (एसडी)- एक सुमित पारासर की अदालत में चली। अदालत ने इस मामले में आरोपी को दोषी ठहराते हुए जेल में बिताए गए तीन दिन की सजा सुनाई। साथ ही जुर्माना भी लगाया।