अमरोहा। करीब चार वर्ष पहले स्कूल से घर लौट रही नाबालिग छात्रा से छेड़खानी करने के मामले में एडीजे पॉक्सो एक्ट प्रथम की अदालत ने दो दोस्तों को चार-चार वर्ष की सजा सुनाई है। न्यायालय ने दोनों दोषियों पर 15-15 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। फिलहाल दोनों दोषी जमानत पर बाहर थे।
अभियोजन के अनुसार रजबपुर थाना क्षेत्र के एक गांव में किसान का परिवार रहता है। उनकी नाबालिग बेटी 2 अगस्त 2022 को स्कूल से पढ़ाई कर घर लौट रही थी। रास्ते में देहरी जट गांव निवासी राहुल और बबलू ने उसके साथ छेड़खानी की। पीड़िता के परिजनों की तहरीर पर रजबपुर थाने में दोनों आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी। पुलिस ने विवेचना के बाद दोनों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया था, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया था। बाद में दोनों जमानत पर रिहा हो गए थे।
मामले की सुनवाई एडीजे पॉक्सो एक्ट प्रथम की अदालत में चल रही थी। अभियोजन पक्ष की ओर से लोक अभियोजक रतनलाल लोधी ने प्रभावी पैरवी की। दोनों पक्षों की दलीलें और साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद न्यायालय ने राहुल और बबलू को दोषी ठहराया और दोनों को चार-चार साल की सजा सुनाई। साथ ही दोनों पर 15-15 हजार रुपये का जुर्माने लगाया है। जुर्माना अदा नहीं करने पर नियमानुसार अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।