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गैंगस्टर एक्ट में दो सगे भाई समेत तीन को अदालत ने सुनाई सजा

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मुरादाबाद। गैंगस्टर एक्ट में अदालत ने दो भाइयों समेत तीन मुलजिमों को दोषी करार दिया है। अदालत ने तीनों को ढाई- ढाई साल के कठोर कारावास के साथ प्रत्येक पर पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
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ठाकुरद्वारा थाने में 15 जुलाई 2019 को तत्कालीन थाना प्रभारी करनपाल सिंह यादव ने मुकदमा दर्ज कराया था। जिसमें राहुल व उसके भाई नरेश निवासी टोपा कॉलोनी बाजपुर जनपद उधम सिंह नगर और मोहन निवासी शिवपूरी चंदौसी जिला संभल को आरोपी बनाया गया था। उन पर इल्जाम था कि वह तीनों अपना गैंग बनाकर अवैध रूप से भौतिक व आर्थिक धन लाभ अर्जित करते हैं। आने-जाने वाले यात्रियों से लूट की घटना को अंजाम देते हैं। इस मुकदमे की सुनवाई अपर जिला जज पंचम शैलेंद्र सचान की अदालत में की गई। विशेष लोक अभियोजक राजीव कुमार त्यागी ने बताया कि आरोपियों ने अपने बचाव में कहा कि उन्हें झूठा फंसाया गया है। उनके खिलाफ कोई भी स्वतंत्र गवाह नहीं है। विशेष लोक अभियोजक ने सरकार की ओर से पक्ष रखा और दलीलें दीं। अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद पत्रावली पर मौजूद साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों को गैंगस्टर एक्ट में दोषी करार देते हुए तीनों को सजा सुनाई। तीनों को जेल भेज दिया गया।
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