मुरादाबाद। बुध बाजार के खोखा व्यापारियों को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। व्यापारी नेता रतन भाटिया समेत 13 अन्य दुकानदारों ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में टाउन हॉल परिसर में निर्मित शापिंग कांप्लेक्स की नीलामी प्रक्रिया के विरोध में याचिका दायर की थी। मंगलवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया है। स्मार्ट सिटी की ओर से टाउन हॉल में शापिंग कांप्लेक्स का निर्माण कराया गया है। यहां बुध बाजार के 13 व्यापारियों को दुकानों का आवंटन किया गया था लेकिन इन व्यापारियों ने प्रीमियम राशि का भुगतान नहीं किया था। छह महीने के बाद स्मार्ट सिटी ने इन दुकानों का आवंटन नीलामी के जरिए कर दिया था। इसी के विरोध में व्यापारियों ने इलाहाबाद हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। मंगलवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर नीलामी प्रक्रिया को सही करार दिया है।
निगम के अधिकारियों के अनुसार हाईकोर्ट ने अपने आदेश में नीलामी से चयनित आवंटियों को दुकानों का कब्जा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। दूसरी ओर रतन भाटिया ने कहा कि उन्हें अभी तक आदेश की कॉपी नहीं प्राप्त हुई है। अगर याचिका खारिज हुई तो उनके पास सुप्रीम कोर्ट का विकल्प बचा हुआ है। वह सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर न्याय की अपील करेंगे।