मुरादाबाद। टोल प्लाजा के 20 किमी की परिधि वाले वाहन चालकों के लिए राहत की खबर है। इन वाहनों के लिए टोल पर पुरानी व्यवस्था ही जारी रहेगी। 20 किमी की परिधि वाले कार, जीप आदि वाहन जोकि घरेलू वाहनों की श्रेणी में आते हैं। उन्हें टोल से गुजरने के लिए सिर्फ 275 रुपये का मासिक शुल्क अदा करना होगा। कमर्शियल वाहनों पर भी पुराना नियम लागू रहेगा।
15 फरवरी की देर रात 12 बजे से सभी टोल प्लाजा पर फास्टैग अनिवार्य हो गया है। 15 फरवरी तक टोल प्लाजा पर दोनों दिशाओं में एक-एक कैश लेन संचालित थीं। जबकि अब सभी लेन फास्टैग लेन में परिवर्तित कर दी गई हैं। अब बिना फास्टैग वाले वाहनों को किसी भी लेन से गुजरने पर दोगुना टैक्स देना होगा। टोल के 20 किमी की परिधि वाले कार या जीप आदि वाहनों के चालकों को मासिक कार्ड बनवाने के लिए उनके स्थायी पते की पुष्टि करने वाले दस्तावेज की प्रति और अपने वाहन का विवरण टोल कार्यालय में दर्ज कराना होगा। साथ ही शुल्क के 275 रुपये भी जमा कराने होंगे। इसके बाद ही वाहन चालक इस सुविधा के लाभ ले सकेंगे। ऐसे वाहन चालक जिनका मासिक कार्ड नहीं बना है उन्हें अन्य लोगों की तरह टोल टैक्स चुकाना होगा। इसके अलावा 20 किमी की परिधि वाले कमर्शियल वाहनों के लिए टोल टैक्स में पहले कोई छूट नहीं थी। यह व्यवस्था आगे भी जारी रहेगी, यानी इन वाहन चालकों को अन्य लोगों की तरह ही निर्धारित टैक्स देना होगा। मूंढापांडे स्थित नियामतपुर इकरोटिया टोल पर शिफ्ट इंचार्ज संदीप ने बताया कि टोल से प्रतिदिन लगभग 20 हजार वाहन गुजरते हैं। अभी लगभग 2000 ऐसे वाहन हैं जिन पर फास्टैग नहीं लगा है।