मुरादाबाद। बाइक चोरी के आरोपी को अदालत ने दोषी करार देते हुए तीन साल के कारावास की सजा के साथ उस पर 1500 रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
बिलारी थाने में एसआई अरविंद कुमार त्यागी ने 30 दिसंबर 2012 को मुकदमा दर्ज कराया था। जिसमें उन्होंने बताया कि चेकिंग के दौरान बिलारी के अकबरपुर खास निवासी शिशुपाल को चोरी की बाइक के साथ पकड़ा था। आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था। मुकदमे की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट संख्या तीन विमल वर्मा की अदालत में की गई।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता दिनेश कुमार कश्यप ने बताया कि साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने आरोपी शिशुपाल को दोषी करार देते हुए उसे तीन साल के कारावास की सजा के साथ उस पर 1500 रुपये का जुर्माना लगाया है।