किशोरी से छेड़खानी के दोषी को न्यायालय ने तीन साल की सजा सुनाई है। साथ ही साढ़े चार हजार रुपये का जुर्माना लगाया।
गजरौला थाना क्षेत्र एक गांव में 21 अप्रैल 2017 की शाम करीब साढ़े सात बजे किसान की नाबालिग बेटी धर्मस्थल के हैंडपंप से पानी लेने के लिए गई थी। तभी गांव के युवक ने उससे छेड़खानी की। विरोध करने पर आरोपी ने पीड़िता से भी मारपीट की और जान से मारने की धमकी देते हुए फरार हो गया। इस मामले में किशोरी के पिता ने आरोपी युवक के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। फिलहाल वह जमानत पर जेल से बाहर था। यह मुकदमा अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विशेष (पॉक्सो एक्ट प्रथम) अवधेश कुमार सिंह की अदालत में विचाराधीन था। मंगलवार को न्यायालय ने मुकदमे में सुनवाई की। अभियोजन पक्ष की तरफ से विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो एक्ट बसंत सिंह सजैनी ने पैरवी की। साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने युवक को किशोरी से छेड़खानी और मारपीट का दोषी करार देते हुए तीन साल कैद और 4500 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। दोषी युवक को जेल भेज दिया गया।