मुरादाबाद। ठाकुरद्वारा के 14 साल पुराने पूर्व प्रधान के बेटे पर जान हमले के मामले में एडीजे-आठ आरके गौतम की अदालत ने शुक्रवार को तीन मुलजिम भूरा, अतुल शर्मा और जमीन को दोषी करार देते हुए 10-10 साल की सजा सुनाई है। तीनों पर अदालत ने 40-40 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
ठाकुरद्वारा थाना क्षेत्र के कमालपुरी खालसा निवासी पूर्व प्रधान जयपाल सिंह ने 21 जुलाई 2012 को ठाकुरद्वारा में इंतजार, भूरा, अतुल शर्मा और अरुण के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जिसमें उन्होंने बताया कि 21 जुलाई 2012 की रात उनका बेटा विपिन अपने साथी सतीश के साथ माधोवाला गांव से वापस लौट रहा था। कमालपुरी खालसा के प्रधान इंतजार ने उसके बेटे विपिन और सतीश की बाइक घेर ली और हमला कर दिया। आरोप है कि उसके बेटे को तमंचे से जांघ में गोली मार दी थी। इस मामले में पुलिस भूरा, अतुल शर्मा और जमील के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की गई थी। इस मामले की सुनवाई एडीजे-आठ आरके गौतम की अदालत में हुई। शुक्रवार को दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने इस मामले में तीनों मुलजिम भूरा, अतुल शर्मा और जमील को दोषी करार देते हुए 10-10 साल की सजा सुनाई है जबकि 40-40 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।