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अदालत ने मझोला थाना प्रभारी को तलब किया

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मुरादाबाद। चोरी के आरोपी का आपराधिक इतिहास समय पर पेश नहीं करने पर अदालत ने मझोला थाना प्रभारी को तलब किया है।
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मझोला थाने में एक साल पहले हसीन नामक युवक के खिलाफ साइकिल चोरी का मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसमें विवेचक ने आरोपपत्र अदालत में समय से दाखिल कर दिया था। आरोपी को जेल भेज दिया गया था। इस मामले की सुनवाई अपर मुख्य मजिस्ट्रेट स्मिता गोस्वामी की अदालत में चल रही है। जमानत अर्जी पर सुनवाई के लिए आरोपी का आपराधिक इतिहास 23 नवंबर को तलब किया गया था। मझोला थाने से समय पर अदालत में आपराधिक इतिहास नहीं भेजा गया. जिसके कारण आरोपी के जमानत अर्जी पर कोई फैसला नहीं हो सका।
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सोमवार को पुन: जब थाने के पैरोकार से आपराधिक इतिहास मांगा गया, तब उसके द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया। अदालत के आदेश के बाद भी मझोला थाने से कोई दस्तावेज इस संबंध में नहीं आया। अदालत ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को पत्र भेजकर एक दिसंबर को मझोला थाना प्रभारी को आरोपी के आपराधिक इतिहास से संबंधित पत्रावली को लेकर उपस्थित होने के आदेश दिए हैं।
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