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पंचायत सचिव सतपाल की गिरफ्तारी पर र्हाईकोर्ट की रोक

सार

पंचायत सचिव सतपाल ने इस एफआईआर को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। मामले की सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पुलिस जांच पूरी होने से पहले सतपाल की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। साथ ही डीपीआरओ समेत पक्षकार राज्य सरकार से प्रतिशपथ दाखिल करने को कहा है।
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विस्तार
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मुरादाबाद। प्रशासकों के कार्यकाल के दौरान की गई गड़बड़ी के मामले में मैनाठेर थाना क्षेत्र में पंचायत सचिव सतपाल सिंह के खिलाफ दर्ज कराई गई एफआईआर के मामले में हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है।
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सतपाल सिंह के खिलाफ डीपीआरओ के निर्देश पर एक जुलाई को एडीओ पंचायत राजीव सक्सेना ने मैनाठेर थाना में धोखाधड़ी, कूटरचित दस्तावेज तैयार करने, गबन आदि की धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पंचायत सचिव सतपाल ने इस एफआईआर को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। जिसमें उसने कहा था कि उसके नियुक्त अधिकारी जिला विकास अधिकारी हैं और एफआईआर दर्ज कराते समय उनसे अनुमति नहीं ली गई। मामले की सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पुलिस जांच पूरी होने से पहले सतपाल की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। साथ ही डीपीआरओ समेत पक्षकार राज्य सरकार से प्रतिशपथ दाखिल करने को कहा है।
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