मुरादाबाद। गबन और धोखाधड़ी के मामले में शुक्रवार को पूर्व विधायक हाजी इकराम कुरैशी समेत अन्य आरोपी ने कोर्ट में बयान दर्ज कराए। अदालत ने शेष साक्ष्य के लिए 15 नवंबर लगा दी है
थाना गलशहीद में 2 जून 2000 को मुकदमा दर्ज कराया गया था। जिसमें कहा गया था कि हाजी इकराम कुरैशी के ऊपर विद्युत बिल का करीब अस्सी हजार रुपये का बकाया था। जिसे हाजी इकराम कुरैशी और विद्युत विभाग के एसएसओ राम अवतार शर्मा ने मिलकर रुपये जमा करने की नकली रसीद बना ली, जबकि अस्सी हजार रुपये का विद्युत बिल विभाग में जमा नहीं किया गया था। मुकदमे की सुनवाई एमपी एमएलए स्पेशल मजिस्ट्रेट स्मिता गोस्वामी की अदालत में की जा रही है। विशेष लोक अभियोजक मोहनलाल विश्नोई ने बताया कि शुक्रवार को इस मुकदमे में वादी पक्ष की गवाही पूरी होने के बाद पूर्व विधायक हाजी इकराम कुरैशी और राम अवतार ने अपने बचाव में बयान दर्ज कराए। अदालत ने आरोपियों को शेष साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए 15 नवंबर तक का समय दिया है। संवाद