तलाकशुदा महिला को शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने वाले दोषी को अदालत ने सात साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। कटघर थाना क्षेत्र की रहने वाली पीड़िता महिला ने 31 दिसंबर 2015 को कटघर थाने में मुकदमा दर्ज कराया था।
उसने बताया था कि पति से तलाक के बाद वह दोनों बच्चों के साथ पिता के घर आ गई थी। पिता के घर आनंद पाल निवासी ग्राम भदौरा का आना जाना था। उसने पीड़िता से शादी का प्रस्ताव रखा था। उसने दोनों बच्चों की भी देखभाल करने का भी भरोसा दिया था।
इसकी आड़ में वह महिला का शोषण करता रहा। जब पीड़िता गर्भवती हो गई तब आनंद पाल ने शादी से इंकार कर दिया। पीड़िता ने आनंद पाल के परिजनों से शिकायत की तो उन्होंने जान से मारने की धमकी दी।
इसकी शिकायत एसएसपी से भी की लेकिन थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज नहीं किया। इसकी वजह से पीड़िता ने अदालत का सहारा लेते हुए मुकदमा दर्ज कराया। इस मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट संख्या तीन विमल वर्मा की अदालत में हुई।
जिला शासकीय अधिवक्ता दिनेश कुमार कश्यप ने बताया कि अदालत ने पत्रावली पर मौजूद साक्ष्यों के आधार पर आनंद पाल को दोषी करार देते हुए उसे सात साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दोषी पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।