मुरादाबाद। अदालत ने नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म करने के दोषी को दस साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके अलावा दोषी पर पचास हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माने की राशि में से चालीस हजार रुपये पीड़िता को प्रतिकर के रूप में दिए जाएंगे।
बनियाठेर थाने में 20 नवंबर 2014 को एक ग्रामीण ने केस दर्ज कराया था। जिसमें उसने बताया था कि उसकी 17 वर्षीय पुत्री अपने खेत पर गई थी। जिसके पीछे सोमपाल आ गया था। आरोप है कि सोमपाल ने किशोरी के साथ दुष्कर्म किया था। इस मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करने के बाद कोर्ट में पेश करने के बाद जेल भेज दिया था। मुकदमे की सुनवाई विशेष पॉक्सो कोर्ट संख्या तीन सुभाष सिंह की अदालत में चली। जिसमें बचाव पक्ष का कहना था कि उसे झूठा फंसाया गया है। गांव की रंजिश के कारण मुकदमा दर्ज किया गया है। वहीं विशेष लोक अभियोजक मोहम्मद अकरम खान व एम पी सिंह ने सरकार की ओर से पैरवी करते हुए आरोपी के खिलाफ बहस की। अदालत ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद आरोपी सोमपाल को दुष्कर्म की घटना का दोषी पाते हुए उसे दस साल के कठोर कारावास के साथ उस पर पचास हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। साथ ही आदेश दिया है कि जुर्माने की राशि में से चालीस हजार रुपये प्रतिकर के रूप में पीड़ित किशोरी को दिए जाएंगे।