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छजलैट प्रकरण में पूर्व विधायक की ओर से दाखिल रिजीवन खारिज

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मुरादाबाद। चौदह साल पुराने छजलैट प्रकरण में नूरपुर के पूर्व विधायक नईमउल हसन द्वारा दाखिल किए गए गवाह को पुन: तलब करने का रिवीजन अदालत ने शनिवार को दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद खारिज कर दिया। अब इस मामले में निचली अदालत में आरोपियों को अपने बचाव पक्ष में बयान दर्ज कराने होंगे। शनिवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय पुनीत गुप्ता की अदालत में बहस हुई। अदालत ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद रिवीजन को खारिज कर दिया है। उन्होंने बताया कि आरोपियों को 18 अगस्त को एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट में अपने बयान दर्ज कराने होंगे।
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वहीं पूर्व विधायक नईम उल हसन के अधिवक्ता अनुज विश्नोई ने कहा कि इस मामले को लेेकर हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करेंगे।
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