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हाईकोर्ट के आदेश के बादजौहर विवि में पहुंची राजस्व टीम

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जौहर विवि पहुंची राजस्व टीम, शत्रु संपत्ति पर लिया कब्जा
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हाईकोर्ट के आदेश पर विवि में स्थित शत्रु संपत्ति की जमीन की कराई जा रही है तारबंदी
रामपुर। हाईकोर्ट से सपा नेता आजम खां को शत्रु संपत्ति के मामले में मिली सशर्त जमानत के आदेश प्राप्त होने के बाद जिला प्रशासन की ओर से मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी में शामिल शत्रु संपत्ति की जमीन पर कब्जा लेकर तारबंदी कर हदबंदी करने का काम शुरू कर दिया है। इस कार्य में करीब एक सप्ताह लगेगा और लगभग ढाई सौ बीघा जमीन की हदबंदी की जाएगी। सपा नेता व विधायक आजम खां के लिए यह एक बड़ा झटका है।
प्रयागराज हाईकोर्ट ने शत्रु संपत्ति के मामले में एक सप्ताह पहले रामपुर शहर से सपा विधायक आजम खां की जमानत मंजूर करते हुए आदेश दिए थे कि शत्रु संपत्ति पर जिलाधिकारी कब्जा ले लें। हाईकोर्ट के आदेश पर जिलाधिकारी रविंद्र कुमार मांदड़ ने उपजिलाधिकारी सदर मनीष मीणा को कार्रवाई के निर्देश दिए। बुधवार को उपजिलाधिकारी मनीष मीणा तहसीलदार सदर प्रमोद कुमार और लेखपालों की टीम के साथ जौहर यूनिवर्सिटी पहुंच गए। यूनिवर्सिटी परिसर में स्थित शत्रु संपत्ति पर कब्जे लेने की प्रक्रिया शुरू की गई। करीब ढाई सौ बीघा जमीन पर कब्जा लेने के बाद जमीन का चिह्नांकन किया गया।
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तहसीलदार सदर प्रमोद कुमार ने बताया कि यूनिवर्सिटी में शत्रु संपत्ति की करीब ढाई सौ बीघा जमीन है। पूरी जमीन चिह्नित होने के बाद जमीन की चारों तरफ की लंबाई करीब चार किलोमीटर है। इस जमीन की घेराबंदी करने में 4052 मीटर तार लगेगा और करीब चार सौ पिलर लगेंगे। उपजिलाधिकारी मनीष मीणा ने बताया कि यूनिवर्सिटी परिसर में करीब ढाई सौ बीघा शत्रु संपत्ति है। उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में इस जमीन पर कब्जा ले लिया गया है। तारबंदी भी शुरू करा दी गई है। इसे लगाने में करीब एक सप्ताह लगेगा।
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