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छात्रा से दुष्कर्म के दोषी शिक्षक को दस साल की कैद

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मुरादाबाद। नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म के मामले में अदालत ने आरोपी शिक्षक को दोषी ठहराते हुए दस साल का कारावास और एक लाख रुपये का अर्थदंड लगाया है।
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ठाकुरद्वारा थानाक्षेत्र में रहने वाले एक व्यक्ति ने 29 सितंबर 2019 को ठाकुरद्वारा में एक शिक्षक के खिलाफ अपहरण, दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट में केस दर्ज कराया था। जिसमें वादी ने बताया कि उसकी 16 वर्षीय बेटी ठाकुरद्वारा क्षेत्र के एक कॉलेज में ग्यारहवीं कक्षा में पढ़ रही थी। 27 सितंबर 2019 को छात्रा का जन्मदिन था। रास्ते में उसी कॉलेज का पीटीआई (शिक्षक) मिल गया था। जिसने छात्रा से कहा कि तुम्हारे सभी मित्र काशीपुर में तुम्हें पार्टी दे रहे हैं। तुम मेरे साथ काशीपुर चलो। लड़की अपने शिक्षक पर विश्वास करके उसके साथ काशीपुर चली गई थी। जब वहां कोई नहीं मिला तो आरोपी शिक्षक धीरज जोसेफ निवासी मुडिया कलां थाना बाजपुर जनपद ऊधमसिंह नगर, उत्तराखंड लड़की को अपने साथ नैनीताल ले गया था।
आरोप लगाया था कि वहां दो दिन तक लड़की को बंधक बना कर उसके साथ दुष्कर्म किया गया था। इसके बाद आरोपी शिक्षक छात्रा को एक मंदिर में ले गया था, जहां आरोपी ने छात्रा के साथ विवाह कर लिया था। इसके बाद आरोपी मेरठ के लिए रवाना हो गया था। मेरठ रेलवे स्टेशन पर लड़की को अपने पिता के दोस्त मिल गए थे। लड़की ने सारी बातें अपने पिता के दोस्त को बताईं थीं। अपने आप को फंसता देख आरोपी शिक्षक वहां से भाग निकला था।
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इस केस की सुनवाई एडीजे-तृतीय विशेष पॉक्सो कोर्ट सुभाष सिंह की अदालत में चली। जिसमें आरोपी शिक्षक ने अपने आप को बचाने के लिए काफी प्रयास किया। सरकार की ओर से विशेष लोक अभियोजक मोहम्मद अकरम खां ने अदालत में पक्ष रखा। अदालत को बताया कि किस तरह से आरोपी शिक्षक ने नाबालिग छात्रा को गुमराह किया और उसके साथ दुष्कर्म किया। दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने शिक्षक को घटना का दोषी करार दिया। अदालत ने दोषी को दस साल के कठोर कारावास के साथ-साथ एक लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड जमा न करने पर अतिरिक्त सजा भी भुगतनी होगी।
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