अमरोहा। खेत पर मक्का रखाने गई किशोरी के साथ दुष्कर्म के बाद हत्या के मामले में न्यायालय ने आरोपी को उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही 80 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। तभी से आरोपी जेल में बंद था। उसे जमानत नहीं मिली थी।
यह घटना गजरौला थाना क्षेत्र के एक गांव की है। यहां पर एक किसान मजदूरी कर परिवार का पालन पोषण करता है। 21 जून 2017 की सुबह उसकी 15 वर्षीय बेटी मक्का रखाने के लिए खेत पर गई थी। दोपहर में उसकी मां और छोटी बहन खाना लेकर पहुंचीं तो किशोरी मचान से लापता थी। उन्होंने आवाज लगाई, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। मां और बहन ने किशोरी की तलाश शुरू कर दी। तभी किशोरी का शव मक्का और ईख के खेत में मेड़ पर पड़ा मिला। जिसे देखकर मां और बहन बेहोश हो गईं। इस मामले में चाचा की तहरीर पर पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। होश आने पर मां और बहन ने गांव निवासी युवक आला पर दुष्कर्म के बाद हत्या का आरोप लगाया। इसके बाद पुलिस ने रिपोर्ट तरमीम कर नामजद आरोपी आला को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। यह मुकदमा विशेष न्यायधीश पॉक्सो एक्ट राकेश कुमार चतुर्थ की अदालत में विचाराधीन था। शनिवार को मामले में सुनवाई की गई। अभियोजन पक्ष की तरफ से शासकीय अधिवक्ता बसंत सिंह सैनी ने जोरदार पैरवी की। तथ्य और सबूतों के आधार पर न्यायालय ने आरोपी आला को दोषी करार दिया और आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 80 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।