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Rampur: महिला से दुष्कर्म के दोषी को उम्रकैद की सजा, तीन साल पहले हुई थी घटना

Wed, 06 Dec 2023 09:39 PM IST
अनुज कुमार अमर उजाला नेटवर्क, रामपुर

सार

दलित महिला से दुष्कर्म के मामले में दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। साथ ही जुर्माने की आधी राशि पीड़िता को देने के आदेश दिया है।
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सांकेतिक तस्वीर। - फोटो : सोशल मीडिया
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विस्तार
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दलित महिला से दुष्कर्म के मामले में अदालत ने दोषी को आजीवन कारावास और पचास हजार रुपये जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई। जुर्माने की आधी राशि पीड़िता को देने के आदेश दिए हैं।

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दुष्कर्म का यह मामला शहजादनगर थाना क्षेत्र के एक गांव का है। गांव निवासी व्यक्ति ने तीन जनवरी 2020 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उसका कहना था कि गांव का ही आसिम उसकी पत्नी को अमरूद के बाग में ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। उसकी अश्लील फोटो भी खींच ली। वायरल करने के नाम पर उसे धमकी दी।

पुलिस ने विवेचना करने के बाद चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की। कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी एसपी पांडेय ने आरोपी के खिलाफ कई सुबूत पेश किए और आरोपी को कड़ी सजा देने की मांग की।
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बचाव पक्ष की ओर से तर्क दिया गया कि घटना का कोई स्वतंत्र साक्षी नहीं है, लिहाजा आरोपी को बरी किया जाए। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद अपर जिला जज एससी-एसटी पीएन पांडेय ने आसिम को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास और 50 हजार रुपये जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है।

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