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बिना ठोस कारण रेलकर्मी रद्द नहीं कर पाएंगे अपनी यात्रा

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बिना ठोस कारण रेलकर्मी रद्द नहीं कर पाएंगे अपनी यात्रा
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संवाद न्यूज एजेंसी
मुरादाबाद। रेलवे बोर्ड ने रेल कर्मियो के लिए जारी किए जाने वाले यात्रा पास (पीटीओ) के संबंध में नया सर्कुलर जारी किया है। रेलवे बोर्ड के निदेशक टी श्रीनिवास की ओर से जारी पत्र में बताया गया है कि एचआरएमएस पोर्टल से यात्रा के लिए पास जारी होने के बाद रेलकर्मी बिना किसी ठोस कारण के उसे रद्द नहीं कर पाएंगे।
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उन्होंने बताया कि एचआरएमएस (मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली) में यात्रा पास जारी करते समय दो बार जांच करने का प्रावधान है। पास उपलब्ध कराने से पहले रेलकर्मी के मोबाइल पर संदेश भी भेजा जाता है। उसके द्वारा भरा गया विवरण दो बार चेक करने के लिए कहा जाता है। कर्मचारी की सहमति के बाद ही प्रक्रिया को आगे बढ़ाकर ई-पास (पीटीओ) जारी किया जाता है। इसके चलते एक बार ई-पास जारी होने के बाद कोई विशेष परिस्थिति या ठोस कारण न होने पर रेलकर्मी अपनी यात्रा रद्द नहीं कर पाएंगे।
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