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आजम खान का स्थगन प्रार्थना पत्र स्वीकार,अब्दुल्ला आजम के वारंट जारी

सार

छजलैट प्रकरण में मंगलवार को भी सुनवाई नहीं हो सकी।कोर्ट ने अब सुनवाई के लिए 10 अक्तूबर लगा दी है।आरोपियों मे पूर्व विधायक हाजी इकराम कुरैशी,नूरपुर सपा विधायक नईम ऊल हसन,पूर्व महानगर अध्यक्ष राजकुमार प्रजापति, राजेश यादव ने अदालत में उपस्थिति दर्ज की।
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विस्तार
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मुरादाबाद। छजलैट प्रकरण में मंगलवार को भी सुनवाई नहीं हो सकी। कोर्ट ने अब सुनवाई के लिए 10 अक्तूबर लगा दी है। अदालत ने आजम खां का स्थगन प्रार्थना पत्र स्वीकार कर लिया जबकि अब्दुल्ला आजम के वारंट जारी
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थाना छजलैट में 29 जनवरी 2008 सपा के पूर्व मंत्री और वर्तमान रामपुर विधायक आजम खां की कार को चेकिंग के लिए रोका गया था जिसके बाद विवाद बड़ गया था और आसपास के जनपदों से सपा के नेता मौके पर पहुंचे थे जिन पर आरोप लगा था कि इन्होंने आम जनता को उकसा कर सड़क जाम करते हुए बावल किया और सरकारी कार्य मे बाधा उत्पन्न की। इस मुकदमे की सुनवाई जिले की एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट स्मिता गोस्वामी की अदालत में की जा रही है। विशेष लोक अभियोजक मोहनलाल विश्नोई ने बताया कि पूर्व तिथि पर अदालत ने आजम खान और अब्दुल्ला आजम की फ़ाइल अलग कर दी थी और आजम खान के चिकित्सा प्रमाण पत्र जारी करने वाले चिकित्सक को अदालत में तलब किया था लेकिन मंगलवार को चिकित्सक भी हाजिर अदालत नहीं हुए।शेष आरोपियों की ओर से मंगलवार को बयान दर्ज किए जाने थे। आरोपियों मे पूर्व विधायक हाजी इकराम कुरैशी,नूरपुर सपा विधायक नईम ऊल हसन,पूर्व महानगर अध्यक्ष राजकुमार प्रजापति, राजेश यादव ने अदालत में उपस्थिति दर्ज की। जबकि नगीना सपा विधायक मनोज पारस, पूर्व मंत्री महबूब अली, और डी पी यादव की ओर से स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। आरोपियों की उपस्थिति नहीं होने के कारण मंगलवार को कार्रवाई नहीं हो सकी। अदालत ने सुनवाई के लिए 10 अक्तूबर लगा दी है।
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