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दुष्कर्म के दोषी को दस साल की कैद

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मुरादाबाद। छह साल के बच्चे से दुष्कर्म के मामले में अदालत ने मुलजिम युवक को दोषी ठहराते हुए दस साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है, जबकि दोषी पर बीस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
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घटना भोजपुर में तीन साल पहले हुई थी। एक ग्रामीण ने भोजपुर थाने में केस दर्ज कराया था। जिसमें उसने बताया था कि उसका छह वर्षीय बेटा शाम के समय घर के बाहर खेल रहा था। इसी दौरान वहां आरोपी सौरभ पहुंच गया था। आरोपी सौरभ मासूम को बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया था। उसने मासूम के साथ दुष्कर्म किया था। जब बच्चा घर आया तो वह लहूलुहान हालत में था। पीड़ित ने घर लौटने पर परिजनों को आपबीती सुनाई थी। इसके बाद आरोपी के खिलाफ केस दर्ज किया गया था।
पुलिस ने इस मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था, जबकि केस की तफ्तीश पूरी करने के बाद आरोपी के खिलाफ अदालत में चार्जशीट दाखिल की गई थी। इस मामले की सुनवाई एडीजे-3 पोक्सो एक्ट स्पेशल कोर्ट सुभाष सिंह की अदालत में चली। जिसमें मुकदमे के गवाह गवाही के दौरान घटना से मुकर गए थे। विशेष लोक अभियोजक मोहम्मद अकरम खां ने जिरह की तो सच सामने आ गया और घटना की पुष्टि हो गई। अदालत ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद आरोपी को घटना का दोषी करार दिया। अदालत ने दोषी को दस साल के कठोर कारावास की सजा सुनाते हुए उस पर बीस हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
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