बिलारी। निर्वाचन आयोग के निर्देश पर ग्राम पंचायतों के बूथों पर अनन्तिम मतदाता सूची का प्रकाशन होने के साथ ही त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर ग्रामीण अंचल में सरगर्मी शुरू हो गई है। जैसे ही सूची से अपने समर्थक वोटरों के नाम छूटने की जानकारी मिली तब प्रधानी के दावेदार उनके नाम शामिल कराने में जुट गए हैं और बीएलओ से संपर्क कर रहे हैं।
बीएलओ के सामने अनन्तिम मतदाता सूची पर आपत्तियां आने के बाद तहसील कार्यालय में अनेक बीएलओ नए वोटर बढ़ने और गलत वोटर का नाम काटे जाने के लिए आवेदन करने हेतु निर्धारित प्रपत्र लेने पहुंचे। तहसील के रजिस्ट्रार कानूनगो ने बीएलओ को बताया कि निर्धारित आयु सीमा और अन्य शर्तें पूरी करने वालों को ग्राम पंचायत की मतदाता सूची में नाम शामिल कराने के लिए प्रपत्र दो भरना होगा। जिन वोटरों को अपने नाम की अशुद्धि में संशोधन कराना है उन्हें प्रपत्र तीन भरना होगा तथा अनन्तिम मतदाता सूची में शामिल किसी वोटर का नाम कटवाने के लिए संबंधित ग्राम पंचायत के वोटर को ही प्रपत्र चार भरकर आपत्ति दर्ज करानी होगी।
ब्लॉक कार्यालय बिलारी से मिली जानकारी के अनुसार अनन्तिम मतदाता सूची का निरीक्षण करने के लिए आगामी 30 दिसंबर तक का समय रखा गया है। इसी अवधि में दावे और आपत्तियां ली जाएंगी।
31 दिसंबर से छह जनवरी 2026 तक दावे और आपत्तियों का निस्तारण किया जाएगा। उधर कई ग्राम पंचायतों से ऐसी शिकायतें एसडीएम के पास आई हैं कि उनकी ग्राम पंचायत में वोटर लिस्ट बनाते समय बीएलओ ने लापरवाही बरती है। कई ग्राम पंचायतों में बीएलओ पर ग्राम पंचायत स्तर की गुटबाजी में शामिल होने के आरोप भी लगे हैं।
लापरवाही पर होगी कार्रवाई
एसडीएम विनय कुमार सिंह का कहना है कि यदि किसी भी बीएलओ के कार्य में जांच के दौरान कोई लापरवाही पाई गई तब उसके खिलाफ प्रभावी कार्रवाई की जाएगी।
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