मुरादाबाद। यदि किसी प्रत्याशी ने अपने नामांकन फार्म में नो ड्यूज प्रमाण पत्र वाले कॉलम में राइट का निशान नहीं लगाया और ना ही नो ड्यूज प्रमाण पत्र संलग्न किया है तो भी उस प्रत्याशी का नामांकन स्वीकार किया जाएगा।
इस संबंध में राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा रविवार को निर्देश जारी किए गए हैं। इसमें बताया है कि पंचायत चुनाव के संबंध में ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत के बकाएदारों की सूची तैयार कर सभी निर्वाचन और सहायक निर्वाचन अधिकारियों को उपलब्ध कराई जाएगी। नामांकन फार्म की जांच के वक्त उक्त अधिकारी ये चेक करेंगे की नामांकन करने वाले का नाम बकायेदार की सूची में तो नहीं है। यदि उसका नाम बकाएदार की सूची मे है तो उसका नामांकन फार्म निरस्त कर दिया जाएगा। आयोग के उक्त निर्देशों को जिलाधिकारी ने उपजिला निर्वाचन अधिकारी को भेजकर इसका क्रियान्वयन कराने को कहा है।