मुरादाबाद। एडीजे- 14 निरंजन कुमार की अदालत ने मंगलवार को डकैती के दो अलग अलग मामलों में फैसला सुनाया। अदालत ने दोनों ही मामलों में मुलजिमों को दोषी करार देते हुए साढ़े नौ-साढ़े नौ साल की सजा सुनाई है। जबकि दोनों पर 10-10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
ठाकुरद्वारा के मुड़िया खेड़ा निवासी ओमकार के घर में 18 मई 2016 को डकैती की घटना हुई थी। बदमाश घर से 40 हजार और जेवर लूट ले गए थे। दूसरी घटना 29 मई 2016 को ठाकुरद्वारा थाना क्षेत्र में करनावाला गांव में अखिलेश कुमार के घर में हुई थी। इस घटना में भी बदमाश तमंचों के बल पर नकदी और जेवर ले गए थे। इस मामले में पुलिस ने अमरोहा के बछरायूं थाना क्षेत्र के सलेमपुर निवासी सतवीर और उसके साथियों को गिरफ्तार कर डकैती की घटना का खुलासा किया था। इन दोनों ही मामलों की सुनवाई एडीजे कोर्ट -14 निरंजन कुमार की अदालत में चल रही थी। अदालत ने मंगलवार को दोनों ही मामलों में सतवीर को दोषी करार दिया है। दोनों मामलों में साढ़े नौ- साढ़े नौ साल की सजा सुनाई। दोनों मामलों में 10-10 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया गया है। सतवीर के अन्य साथियों की फाइल की सुनवाई अन्य अदालत में चल रही है।