सहारनपुर में कलक्ट्रेट परिसर की पुरानी मस्जिद को लेकर चल रहे विवाद के बीच मुरादाबाद में भी सरकारी जमीन पर बने धार्मिक निर्माण को लेकर कार्रवाई की तैयारी शुरू हो गई है। दिल्ली रोड पर पाकबड़ा थाना क्षेत्र में करीब 300 वर्ग मीटर सरकारी जमीन पर बनी मस्जिद को एमडीए ने अवैध निर्माण माना है।
प्राधिकरण ने मस्जिद के मुतवल्ली को नोटिस जारी कर 15 दिन में निर्माण खुद हटाने के निर्देश दिए हैं। तय अवधि में निर्माण नहीं हटाया गया तो एमडीए की टीम बुलडोजर से इसे हटाएगी।
एमडीए सचिव की ओर से जारी नोटिस में निर्माण को सरकारी जमीन पर होना बताया गया है। नोटिस जारी होते ही मस्जिद कमेटी में हलचल बढ़ गई है। कमेटी से जुड़े लोगों का कहना है कि मस्जिद काफी पुरानी है।
15 दिन की अवधि पूरी होने के बाद एमडीए करेगा कार्रवाई
वहीं एमडीए का कहना है कि जमीन सरकारी होने के कारण निर्माण को नियमों के तहत वैध नहीं माना जा सकता। सड़क किनारे निर्माण होने से यातायात प्रभावित होने की बात भी प्राधिकरण ने कही है। अब 15 दिन की अवधि पूरी होने के बाद एमडीए की अगली कार्रवाई पर सबकी नजर है।
मुरादाबाद में सरकारी जमीन पर बने धार्मिक निर्माण के खिलाफ पहले भी कार्रवाई हो चुकी है। कांठ रोड पर सिद्ध अस्पताल के पास सड़क किनारे बने मस्जिदनुमा निर्माण को पुलिस की मौजूदगी में बुलडोजर से हटाया गया था।
एमडीए ने नोटिस जारी कर दिया है...
एमडीए की सेक्टर-10 योजना में पार्क की जमीन पर बनी मीनार को भी हटाकर जमीन खाली कराई गई थी। एमडीए उपाध्यक्ष अनुभव सिंह ने कहा कि सरकारी जमीन पर किसी भी तरह का अवैध निर्माण स्वीकार नहीं किया जाएगा। नोटिस जारी करने की कार्रवाई की गई है।