14 मई को भी सभी तहसीलों को भेजा था आदेश
राजस्व परिषद के निर्देशों के पालन में एडीएम प्रशासन संगीता गौतम ने 14 मई को जिले के सभी एसडीएम को इस संबंध में आदेश भेजा था। आदेश में कहा गया था कि विकसित पोर्टल चरागाह की भूमि पर अवैध कब्जे की सूचना की यथास्थिति और भूलेख पोर्टल में श्रेणी पांच 3, अकृषक व जलमग्न भूमि से संबंधित अद्यतन सूचना भेजी जाए। इस आदेश में चरागाह की भूमि को कब्जा मुक्त करने की बात भी कही गई थी।
बंदोबस्त रिकॉर्ड से हो रहा वर्तमान खतौनियों का मिलान
तहसीलदार आदित्य कुमार ने बताया कि उच्चाधिकारियों के आदेश के पालन में बंदोबस्त रिकॉर्ड से वर्तमान खतौनियों का मिलान हो रहा है। तहसीलदार के अनुसार राजस्व संहिता की धारा 77 और जमींदारी विनाश अधिनियम की धारा 132 के तहत जो भी आरक्षित भूमि है उसकी जांच कराई जा रही है। यदि निर्धारित श्रेणी वाली भूमि का कहीं भी पट्टों के जरिए आवंटन करने का मामला सामने आएगा, तब ऐसे पट्टा धारकों और अवैध कब्जादारों के खिलाफ प्रभावी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
यह जांच रिपोर्ट उनकी बिलारी में तैनाती से पहले ही भेज दी गई है। जैसे ही इस रिपोर्ट के आधार पर जिला मुख्यालय से कोई आदेश आएगा, तब उसका पूर्ण रूप से पालन कराया जाएगा। - प्रिंस वर्मा, एसडीएम, बिलारी