गैंगस्टर को दो साल की सजा
गैंगस्टर एक्ट में दोषी को अदालत ने दो साल की सजा सुनाई। साथ ही पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया। मूंढापांडे के तत्कालीन थाना प्रभारी एमपी तिवारी ने 20 अप्रैल 2005 को खरकपुर-जगतपुर निवासी वाहिद को गैंगस्टर एक्ट में जेल भेज दिया था। मुकदमे की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सियाराम चौरसिया की अदालत में की गई। पत्रावली पर मौजूद साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने आरोपी वाहिद को गैंगस्टर एक्ट का दोषी पाया और सजा सुनाई।
चोरी के तीन आरोपी गिरफ्तार
मूंढापांडे पुलिस ने अफजलपुर चौराहे पर मंगलवार रात चेकिंग के दाैरान तीन आरोपियों को ट्रैक्टर-ट्राॅली के साथ गिरफ्तार कर लिया। आरोपी चोरी की ट्राॅली बेचने जा रहे थे। तीनों चोरों को कोर्ट में पेश करने के बाद जेल भेज दिया गया। पकड़े गए आरोपियों में संभल जिले के असमोली थाना क्षेत्र के पैतिया निवासी हेमराज, मूंढापांडे थाना क्षेत्र के सिरसखेड़ा निवासी लक्ष्मण और लालाटीकर निवासी जयदेव हैं। आरोपियों ने बताया कि छह दिन पहले ठाकुरद्वारा थाना क्षेत्र के पीलकपुर गुमानी से ट्राॅली चोरी की थी।
बजरंग दल के प्रांत संयोजक को जान से मारने की धमकी
दिल्ली रोड लाकड़ी फाजलपुर निवासी अभिनव भटनागर विहिप बजरंग दल के प्रांत संयोजक हैं। बुधवार की शाम विहिप नेता ने पुलिस को तहरीर देकर बताया कि दोपहर 3.28 बजे एक अज्ञात व्यक्ति ने कॉल किया और जान से मारने की धमकी दी। गाली देने पर विहिप नेता ने फोन काट दिया।
इसके बाद आरोपी ने फिर चार बार काॅल की। चौथी बार फोन उठाने पर आरोपी ने फिर धमकी दी। साथ ही उसने कई मैसेज भेजे, जिसमें सीएम योगी पर अभद्र टिप्पणी की। विहिप नेता ने मैसेज का स्क्रीन शॉट मझोला पुलिस को दिया। थाना प्रभारी मोहित चौधरी ने कहा कि शिकायत के आधार केस दर्ज किया गया है।